अतिरिक्त निदेशक, वैकल्पिक निदेशक और मनोनीत निदेशक की नियुक्ति
अतिरिक्त निदेशक, वैकल्पिक निदेशक और नामित निदेशक की नियुक्ति I
161.(1) किसी कंपनी के अंतर्नियम उसके निदेशक मंडल को किसी भी व्यक्ति को, जो सामान्य बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्त होने में असफल रहता है, के अलावा किसी भी समय अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक या वार्षिक आम बैठक आयोजित होने की अंतिम तिथि तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
(2) किसी कंपनी का निदेशक मंडल, यदि उसके लेखों द्वारा या कंपनी की आम बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, किसी व्यक्ति को, जो कंपनी में किसी अन्य निदेशक के लिए कोई वैकल्पिक निदेशक पद धारण करने वाला व्यक्ति न हो [ या उसी कंपनी में निदेशक पद धारण करने वाला व्यक्ति न हो ] , किसी निदेशक के भारत से कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के दौरान उसके लिए वैकल्पिक निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है:
बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी स्वतंत्र निदेशक के लिए वैकल्पिक निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य न हो:
आगे यह भी प्रावधान है कि कोई वैकल्पिक निदेशक उस निदेशक की अवधि से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है और यदि वह निदेशक, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, भारत लौट आता है तो वह अपना पद छोड़ देगा:
यह भी प्रावधान है कि यदि मूल निदेशक का कार्यकाल उसके भारत लौटने से पहले निर्धारित कर दिया जाता है, तो किसी अन्य नियुक्ति के अभाव में सेवानिवृत्त निदेशकों की स्वत: पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान मूल निदेशक पर लागू होगा, न कि वैकल्पिक निदेशक पर।
(3) कंपनी के अंतर्नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसे किसी संस्था द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या किसी करार के उपबंधों के अनुसरण में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, किसी सरकारी कंपनी में उसकी शेयरधारिता के आधार पर नामित किया गया हो।
(4) [ * * * ] यदि कंपनी द्वारा आम बैठक में नियुक्त किसी निदेशक का पद उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले रिक्त हो जाता है, तो परिणामी आकस्मिक रिक्ति, कंपनी के लेखों में किसी भी विनियमन के अभाव में और उसके अधीन, निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की बैठक में भरी जा सकती है [ जिसे बाद में तत्काल अगली आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ] :
बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति केवल उस तारीख तक पद धारण करेगा जिस तारीख तक वह निदेशक, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, पद धारण करता यदि वह रिक्त न हुआ होता।

