हानि की जानकारी
हानि की जानकारी
157. जब किसी निर्धारिती की कुल आय के निर्धारण के अनुक्रम में यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसी हानि हुर्इ है धारा 72 की उपधारा (1) जिसका निर्धारिती धारा 73 की उपधारा (2), धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74क की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन अग्रनीत किए जाने और मुजरार्इ का हकदार है, वहां निर्धारण अधिकारी धारा 72 की उपधारा (1), धारा 73 की उपधारा (2), धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74क की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा यथासंगणित हानि की रकम लिखित में आदेश द्वारा निर्धारिती को अधिसूचित करेगा।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

