आकलन और फिर से आकलन पूरा करने के लिए समय सीमा
आकलन और reassessments पूरा करने के लिए समय सीमा.
१५३ . (1) के आकलन का कोई आदेश के तहत किया जाएगा धारा 143 या धारा 144 किसी भी समय के बाद
(एक) समाप्ति की
आय में इस तरह के आकलन वर्ष अप्रैल, 1967 के 1 दिन या उससे पहले शुरू होने के एक आकलन वर्ष है, जहां पहले निर्धारणीय था जिसमें निर्धारण वर्ष के अंत से (i) के चार साल;
(Ii) तीन साल की आय में इस तरह के आकलन वर्ष अप्रैल, 1968 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष है, जहां पहले निर्धारणीय था जिसमें निर्धारण वर्ष के अंत से;
(Iii) आय इस तरह के आकलन वर्ष अप्रैल, 1969 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने के एक आकलन वर्ष है, जहां पहले निर्धारणीय था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो साल; या
(ख) एक मामले में आय निर्धारणीय पहले था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से आठ साल की समाप्ति के सूद खंड (ग) (1) के खंड के भीतर गिरने अनुभाग 271 ;
(ग) उप - धारा के तहत एक वापसी या एक संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति (4) या उपधारा (5) के धारा 139 ,
नवीनतम है, जो भी.
(2) मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना का कोई आदेश के तहत किया जाएगा खंड 147 -
(क) जहां मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुन: संगणना के तहत नोटिस जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद, कि खंड के खंड (क) के तहत बनाया जा रहा है अनुभाग 148 परोसा गया था;
(ख) मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना, कि खंड के खंड (ख) के तहत बनाया जा रहा है, जहां बाद
(I) आय पहली निर्धारणीय, या था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति
(द्वितीय) के तहत नोटिस की सेवा की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति खंड 148 ,
जो भी बाद में हो.
1 [(2 क) उप वर्गों (1) और (2), अप्रैल, 1971 के 1 दिन, और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के संबंध में, ताजा आकलन के एक आदेश के तहत में किसी बात के होते हुए भी अनुभाग 146 या के तहत एक आदेश के अनुसरण में खंड 250 , खंड 254 , खंड 263 या खंड 264 , निवारक या एक आकलन रद्द करने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है
के तहत आदेश जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति अनुभाग 146 मूल्यांकन रद्द तहत आयकर अधिकारी या आदेश से पारित हो जाता है अनुभाग 250 या खंड 254 , आयुक्त द्वारा प्राप्त है या मामले के रूप में हो सकता है , के तहत आदेश खंड 263 या अनुभाग 264 आयुक्त द्वारा पारित कर दिया है.]
(3) उप वर्गों के प्रावधानों (1) और (2), हो सकता है जो आकलन, reassessments और recomputations के निम्न वर्गों के लिए लागू नहीं होगा 1 [उप - धारा (2) के प्रावधानों के अधीन,] में पूरा किया किसी भी समय
(मैं) एक ताजा आकलन के तहत किया जाता है, जहां अनुभाग 146 ;
(Ii) मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुन: संगणना के परिणाम में निर्धारिती या किसी भी व्यक्ति पर बना है जहां या के तहत एक आदेश में शामिल किसी भी खोज या दिशा को प्रभावी करने के लिए खंड 250 , 254 , 260 , 262 , 263 , या 264 या एक कार्यवाही में किसी भी अदालत के एक आदेश में अन्यथा इस अधिनियम के तहत अपील या संदर्भ के माध्यम से अधिक से;
(Iii) जहां, एक फर्म के मामले में, एक आकलन के तहत फर्म पर किए गए एक आकलन के परिणाम में फर्म के एक साथी पर किया जाता है अनुभाग 147 .
2 [स्पष्टीकरण 1: इस खंड के प्रयोजनों के लिए सीमा की अवधि कंप्यूटिंग में
(मैं) पूरे या कार्यवाही के किसी भी हिस्से को फिर से खोलने में या assesseeto करने का अवसर देने में लगने वाले समय के परन्तुक के तहत फिर से सुना जा खंड 129 , या
(Ii) मूल्यांकन कार्यवाही किसी भी अदालत के एक आदेश या आदेश से रोक लगा दी है, या अवधि के दौरान जो
(Iii) आयकर अधिकारी अपने खाते पाने के लिए निर्धारिती निर्देशन की तारीख से शुरू होने की अवधि की उप - धारा (2) के तहत लेखा परीक्षा की धारा 142 और निर्धारिती के तहत इस तरह के ऑडिट की एक रिपोर्ट प्रस्तुत जिस तारीख को समाप्त होने के साथ कि उप - धारा, या
आयकर अधिकारी (1) के उप - धारा के तहत मसौदा आदेश जो आगे की तारीख से शुरू होने (एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं) (चतुर्थ) की अवधि अनुभाग 144B निर्धारिती को और तारीख के साथ समाप्त जिस पर आयकर अधिकारी निरीक्षण सहायक आयुक्त से निर्देश प्राप्त करता उपधारा (4) उस अनुभाग का, या मसौदा आदेश पर कोई आपत्ति निर्धारिती, तीस दिन की अवधि, या से प्राप्त कर रहे हैं, जहां एक मामले में
(वी) के तहत आयकर निपटारा आयोग के समक्ष किए गए एक आवेदन के एक मामले में जहां खंड 245C यह द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या यह द्वारा, के साथ रवाना होने के लिए अनुमति नहीं है, तिथि से शुरू होने की अवधि, जिस पर इस तरह के आवेदन बनाया है और खत्म हो रही है (1) की उप - धारा के तहत आदेश है जिस पर तारीख के साथ खंड 245D उस अनुभाग के उप - धारा के तहत आयुक्त द्वारा प्राप्त होता है (2),
अपवर्जित किया जाएगा.]
स्पष्टीकरण 2: कहां, (3), किसी भी आय एक आकलन वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय से बाहर रखा गया है उपधारा (ii) खंड में निर्दिष्ट एक आदेश से, फिर, एक और आकलन वर्ष के लिए इस तरह के आय का आकलन , के प्रयोजनों के लिए करेगा अनुभाग 150 और इस खंड उक्त आदेश में शामिल किसी भी खोज या दिशा को प्रभावी करने के लिए या के परिणाम में किए गए एक नहीं समझा जाएगा.
स्पष्टीकरण 3: कहां, उप खंड के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश द्वारा (3), किसी भी आय एक व्यक्ति की कुल आय से बाहर रखा गया और एक अन्य व्यक्ति की आय में इस तरह की, फिर, एक आकलन होने के लिए आयोजित किया जाता है ऐसे अन्य व्यक्ति पर आय, के प्रयोजनों के लिए करेगा अनुभाग 150 और इस खंड, या प्रदान की उक्त आदेश में शामिल किसी भी खोज या दिशा को लागू करने के लिए इस तरह के अन्य व्यक्ति का अवसर दिया गया था के परिणाम में किए गए एक नहीं समझा जाएगा उक्त आदेश पारित किया गया था पहले से सुना जा रहा है.
[वित्त अधिनियम, 1978 के द्वारा संशोधित]

