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धारा 152

निदेशकों की नियुक्ति

धारा

धारा संख्या

152

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - नियुक्ति और निर्देशकों की योग्यता

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

निदेशकों की नियुक्ति

निदेशकों की नियुक्ति .

152.(1) जहां किसी कंपनी के अंतर्नियमों में प्रथम निदेशक की नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहां ज्ञापन के अभिदाता, जो व्यक्ति हैं, कंपनी के प्रथम निदेशक माने जाएंगे जब तक कि निदेशकों की विधिवत् नियुक्ति नहीं कर दी जाती है और एक व्यक्ति कंपनी की स्थिति में, कोई व्यक्ति जो सदस्य है, उसका प्रथम निदेशक माना जाएगा जब तक कि निदेशक या निदेशकों की नियुक्ति सदस्य द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार विधिवत् नहीं कर दी जाती है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, प्रत्येक निदेशक को सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को तब तक किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे धारा 154 के तहत निदेशक पहचान संख्या [ या धारा 153 के तहत निर्धारित कोई अन्य संख्या ] आवंटित नहीं की गई हो।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जिसे कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या अन्यथा निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है, उसे अपना निदेशक पहचान संख्या [ या ऐसी अन्य संख्या जो धारा 153 के तहत निर्धारित की जा सकती है ] और एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह इस अधिनियम के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है।

(5) निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह निदेशक के रूप में पद धारण करने के लिए अपनी सहमति नहीं देता है और ऐसी सहमति उसकी नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित तरीके से दर्ज नहीं कर दी जाती है:

बशर्ते कि सामान्य बैठक में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले में, सामान्य बैठक की सूचना के साथ संलग्न ऐसी नियुक्ति के लिए व्याख्यात्मक कथन में यह कथन शामिल होगा कि बोर्ड की राय में, वह ऐसी नियुक्ति के लिए इस अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(6) ( a ) जब तक कि अनुच्छेदों में प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में सभी निदेशकों की सेवानिवृत्ति का प्रावधान न हो, किसी सार्वजनिक कंपनी के कुल निदेशकों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई निदेशक-

(झ)   ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी कार्यालय अवधि का निर्धारण निदेशकों की सेवानिवृत्ति द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा किया जा सकता है; तथा
(ii)   इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, कंपनी द्वारा साधारण बैठक में नियुक्त किए जाएंगे।

( ख ) ऐसी किसी कंपनी के मामले में शेष निदेशकों को भी कंपनी के अनुच्छेदों में किसी विनियमन के अभाव में तथा उसके अधीन रहते हुए, कंपनी द्वारा आम बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

( ग ) किसी सार्वजनिक कंपनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक में, जो उस आम बैठक की तारीख के पश्चात् आयोजित की जाती है, जिसमें खंड ( क ) और ( ख ) के अनुसार प्रथम निदेशकों की नियुक्ति की जाती है, और प्रत्येक पश्चातवर्ती वार्षिक आम बैठक में, ऐसे निदेशकों में से एक-तिहाई, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, या यदि उनकी संख्या न तो तीन है और न ही तीन का गुणज है, तो एक-तिहाई के निकटतम संख्या, पद से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

( घ ) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जो अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से सबसे अधिक समय तक पद पर रहे हैं, किन्तु एक ही दिन निदेशक बने व्यक्तियों के बीच, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों का चयन, उनके बीच किसी समझौते के अभाव में, लॉट द्वारा किया जाएगा।

( ड़ ) वार्षिक आम बैठक में, जिसमें कोई निदेशक पूर्वोक्त रूप से सेवानिवृत्त होता है, कंपनी सेवानिवृत्त निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके रिक्ति को भर सकती है।

स्पष्टीकरण ।- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "निदेशकों की कुल संख्या" में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे, चाहे वे किसी कंपनी के बोर्ड में इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के अधीन नियुक्त किए गए हों।

(7) ( क ) यदि सेवानिवृत्त निदेशक का पद इस प्रकार नहीं भरा जाता है और बैठक में रिक्त पद को न भरने का स्पष्ट संकल्प नहीं किया गया है, तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय और स्थान पर, या यदि वह दिन राष्ट्रीय अवकाश है, तो अगले दिन, जो अवकाश नहीं है, उसी समय और स्थान पर, तक के लिए स्थगित हो जाएगी।

( ख ) यदि स्थगित बैठक में भी सेवानिवृत्त निदेशक का स्थान नहीं भरा जाता है और उस बैठक में भी रिक्त स्थान को न भरने का स्पष्ट संकल्प नहीं किया गया है, तो सेवानिवृत्त निदेशक को स्थगित बैठक में पुनर्नियुक्त किया गया माना जाएगा, जब तक कि -

(झ)   उस बैठक में या पिछली बैठक में ऐसे निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बैठक में रखा गया हो और अस्वीकार कर दिया गया हो;
(ii)   सेवानिवृत्त निदेशक ने, कंपनी या उसके निदेशक मंडल को लिखित नोटिस देकर इस प्रकार पुनः नियुक्त होने की अनिच्छा व्यक्त की है;
(iii)   वह योग्य नहीं है या नियुक्ति के लिए अयोग्य है;
(iv)   इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के आधार पर उनकी नियुक्ति या फिर से नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव, चाहे वह विशेष हो या सामान्य, आवश्यक है; या
(v)   धारा 162 मामले पर लागू है।

स्पष्टीकरण .- इस धारा और धारा 160 के प्रयोजनों के लिए, "सेवानिवृत्त निदेशक" से तात्पर्य चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक से है।


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