कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए नहीं लेखा परीक्षक
अंकेक्षण को कुछ सेवाएं प्रदान न करने का अधिकार।
144 .इस अधिनियम के तहत नियुक्त अंकेक्षण कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो निदेशक मंडल या अंकेक्षण समिति द्वारा अनुमोदित हैं, जैसा भी मामला हो, लेकिन जिसमें निम्नलिखित सेवाओं में से कोई भी शामिल नहीं होगी (चाहे ऐसी सेवाएं सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी को प्रदान की जाती हैं), अर्थात्: -
| (क) | लेखांकन और बहीखाता सेवाएं; | |
| (ख) | आंतरिक अंकेक्षण; | |
| (ग) | किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन; | |
| (घ) | बीमांकिक सेवाएँ; | |
| (ड़) | निवेश सलाहकार सेवाएं; | |
| (च) | निवेश बैंकिंग सेवाएं; | |
| (छ) | आउटसोर्स वित्तीय सेवाएं प्रदान करना; | |
| (ज) | प्रबंधन सेवाएं; और | |
| (झ) | किसी अन्य प्रकार की सेवाएं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है: |
बशर्ते कि कोई अंकेक्षण या अंकेक्षण फर्म, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पूर्व कोई गैर-अंकेक्षण सेवाएं प्रदान कर रही है, ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करेगी।
स्पष्टीकरण. —इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से” पद में अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना शामिल होगा,—
| (झ) | यदि अंकेक्षण कोई व्यक्ति है, तो वह या तो स्वयं या अपने रिश्तेदार के माध्यम से या ऐसे व्यक्ति से जुड़े या संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से, जो भी हो, जिस पर ऐसे व्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता हो; | |
| (ii) | यदि अंकेक्षण कोई फर्म है, तो वह स्वयं या अपने किसी भागीदार के माध्यम से या अपनी मूल कंपनी, सहायक या सहयोगी इकाई के माध्यम से या किसी अन्य इकाई के माध्यम से, जो भी हो, जिस पर फर्म या फर्म के किसी भागीदार का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड फर्म या उसके किसी भागीदार द्वारा उपयोग किया जाता हो। |

