आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 142क

कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन

धारा

धारा संख्या

142क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2012

कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन

कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन

55[कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन

142क. (1) इस अधिनियम के अधीन कोर्इ निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, जहाँ धारा 69 या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी विनिधान के मूल्य या धारा 69क या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के मूल्य का 55क[या धारा 56 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का] प्राक्कलन किया जाना अपेक्षित है, वहां निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से ऐसे मूल्य का प्राक्कलन करने और उसे उसकी रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) ऐसे मूल्यांकन अधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन कोर्इ निर्देश किया जाता है, ऐसे निर्देश के संबंध में कार्रवार्इ करने के प्रयोजनों के लिए, वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 38क के अधीन प्राप्त हैं।

(3) मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवार्इ का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा :

परंतु इस धारा में की कोर्इ बात, 30 सितंबर, 2004 को या उससे पूर्व किए गए किसी निर्धारण के संबंध में और जहाँ ऐसा निर्धारण उस तारीख को या उससे पूर्व अंतिम और निश्चायक हो गया है, लागू नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहां कि पुनर्निर्धारण धारा 153क के उपबंधों के अुनसार किया जाना अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण.--इस धारा में, "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है, जो उसका धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 2 के खंड (द) में है।]

 

55. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 15.11.1972 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।

55क. वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.7.2010 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

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