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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 14

प्रमोटर द्वारा स्वीकृत योजनाओं और परियोजना विनिर्देशों का पालन

धारा

धारा संख्या

14

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

वर्ष

प्रमोटर द्वारा स्वीकृत योजनाओं और परियोजना विनिर्देशों का पालन

प्रवर्तक द्वारा स्वीकृत योजनाओं और परियोजना विनिर्देशों का पालन

प्रवर्तक द्वारा स्वीकृत योजनाओं और परियोजना विनिर्देशों का पालन।

14.(1) प्रस्तावित परियोजना को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों के अनुसार प्रवर्तक द्वारा विकसित और पूरा किया जाएगा।

(2) किसी कानून, अनुबंध या समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग की स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों और फिक्स्चर, फिटिंग्स, सुविधाओं और सामान्य क्षेत्रों की प्रकृति को उस व्यक्ति को प्रकट या प्रस्तुत किए जाने के बाद, जो उक्त अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग में से एक या अधिक लेने के लिए सहमत हो, जैसा भी मामला हो, प्रवर्तक यह नहीं करेगा-

(झ)   अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के संबंध में स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों तथा उनमें वर्णित फिक्सचर, फिटिंग्स और सुविधाओं की प्रकृति में कोई भी परिवर्धन और परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, जो उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना किए जाने पर सहमत हो गए हों:
  बशर्ते कि प्रवर्तक ऐसे छोटे-मोटे परिवर्धन या परिवर्तन कर सकता है, जैसा कि आबंटी द्वारा अपेक्षित हो, या ऐसे छोटे-मोटे परिवर्तन या संशोधन जो वास्तुशिल्पीय और संरचनात्मक कारणों से आवश्यक हों, जिन्हें आबंटी को उचित घोषणा और सूचना देने के बाद अधिकृत वास्तुकार या अभियंता द्वारा विधिवत् अनुशंसित और सत्यापित किया जाएगा।
  स्पष्टीकरण।— इस खंड के प्रयोजन के लिए, "मामूली परिवर्धन या परिवर्तन" में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल नहीं है, जिसमें क्षेत्र में परिवर्धन या ऊंचाई में परिवर्तन, या भवन के भाग को हटाना, या संरचना में कोई भी परिवर्तन शामिल है, जैसे कि किसी दीवार या दीवार के किसी भाग, विभाजन, स्तंभ, बीम, जोइस्ट, फर्श जिसमें मेजेनाइन फर्श या अन्य समर्थन शामिल है, का निर्माण या हटाना या काटना, या प्रवेश या निकास के किसी भी आवश्यक साधन में परिवर्तन या बंद करना या जुड़नार या उपकरण आदि में परिवर्तन।
(ii)   परियोजना के अंतर्गत भवनों या सामान्य क्षेत्रों की स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों में प्रवर्तक के अलावा कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा, जिन्होंने ऐसी इमारत में अपार्टमेंट लेने के लिए सहमति व्यक्त की है।
  स्पष्टीकरण। —इस खंड के प्रयोजन के लिए, आवंटी को, चाहे उसके द्वारा बुक किए गए या उसके परिवार के नाम पर बुक किए गए अपार्टमेंटों या भूखंडों की संख्या कितनी भी हो, या अन्य व्यक्तियों जैसे कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों के किसी संघ आदि के मामले में, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, उसके नाम पर बुक किए गए हों या उसकी संबद्ध संस्थाओं या संबंधित उद्यमों के नाम पर बुक किए गए हों, केवल एक आवंटी माना जाएगा।

(3) यदि किसी संरचनात्मक दोष या कारीगरी, गुणवत्ता या सेवाओं के प्रावधान में कोई अन्य दोष या ऐसे विकास से संबंधित बिक्री के लिए समझौते के अनुसार प्रवर्तक के किसी भी अन्य दायित्व को आबंटिती द्वारा कब्जा सौंपने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रवर्तक के ध्यान में लाया जाता है, तो प्रमोटर का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के ऐसे दोषों को तीस दिनों के भीतर ठीक करे, और ऐसे समय के भीतर ऐसे दोषों को ठीक करने में प्रमोटर की विफलता की स्थिति में, पीड़ित आबंटिती इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई तरीके से उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।


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