[ कॉपीराइट का अर्थ।
14.इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "कॉपीराइट" का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी कार्य या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग के संबंध में निम्नलिखित में से किसी भी कार्य को करने या अधिकृत करने का अनन्य अधिकार है, अर्थात्ः-
| (क) | | साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति के मामले में, जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है,— |
| (झ) | | कृति को किसी भी भौतिक रूप में पुनरुत्पादित करना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी भी माध्यम में उसका भंडारण भी शामिल है; |
| (ii) | | उस कृति की प्रतियां जनता को जारी करना, जो प्रतियाँ पहले से प्रचलन में न हों; |
| (iii) | | कार्य को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, या जनता तक उसका संचार करना; |
| (iv) | | उस कृति के संबंध में कोई चलचित्र फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाना; |
| (v) | | उस कृति का कोई अनुवाद करना; |
| (vi) | | कृति का कोई भी रूपान्तरण करना; |
| (vii) | | कृति के अनुवाद या रूपान्तरण के संबंध में, उप-खण्ड ( i ) से (vi) में कृति के संबंध में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करना; |
| ( ख ) | | कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में,- |
| (झ) | | खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट कोई भी कार्य करना; |
| [(ii) | | कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी भी प्रति को बेचना या व्यावसायिक किराये पर देना या बिक्री या व्यावसायिक किराये के लिए प्रस्ताव देना: |
| | बशर्ते कि ऐसा वाणिज्यिक किराया कंप्यूटर प्रोग्राम के संबंध में लागू नहीं होगा, जहां प्रोग्राम स्वयं किराये का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है;] |
| (ग) | | एक कलात्मक कार्य के मामले में,- |
| [(i) | | किसी भी भौतिक रूप में कार्य को पुनः प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें शामिल है - |
| (क) | | इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से किसी भी माध्यम से इसका भंडारण; या |
| (ख) | | दो-आयामी कार्य के तीन-आयामों में निरूपण; या |
| (ग) | | त्रि-आयामी कार्य के दो-आयामों में निरूपण;] |
| (ii) | | कार्य को जनता तक संप्रेषित करना; |
| (iii) | | उस कृति की प्रतियां जनता को जारी करना, जो प्रतियाँ पहले से प्रचलन में न हों; |
| (iv) | | किसी भी चलचित्र फिल्म में काम को शामिल करना; |
| (v) | | कृति का कोई भी रूपान्तरण करना; |
| (vi) | | कार्य के अनुकूलन के संबंध में उप-खंड ( i ) से ( iv ) में कार्य के संबंध में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करना; |
| (घ) | | एक चलचित्र फिल्म के मामले में,- |
| [(i) | | फिल्म की एक कॉपी बनाने के लिए, जिसमें शामिल है - |
| (क) | | किसी भी छवि की एक तस्वीर जो उसका हिस्सा बनती है; या |
| ( ख ) | | इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से किसी भी माध्यम में इसका भंडारण करना;] |
| [(ii) | | फिल्म की किसी प्रति को बेचना या व्यावसायिक किराये पर देना या बिक्री के लिए या ऐसे किराये के लिए प्रस्ताव देना;] |
| (iii) | | फिल्म को जनता तक संप्रेषित करना; |
| (ड़) | | ध्वनि रिकॉर्डिंग के मामले में,- |
| (झ) | | इसे शामिल करते हुए कोई अन्य ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाना [जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीकों से किसी भी माध्यम में इसे संग्रहीत करना शामिल है]; |
| [(ii) | | ध्वनि रिकॉर्डिंग की किसी प्रति को बेचना या व्यावसायिक किराये पर देना या बिक्री के लिए या ऐसे किराये के लिए प्रस्ताव करना;] |
| (iii) | | ध्वनि रिकॉर्डिंग को जनता तक संप्रेषित करना। |
स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई प्रति जो एक बार बेची जा चुकी है, वह पहले से ही प्रचलन में मानी जाएगी।]