आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 13क

राजनैतिक दलों की आय के संबंध में विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

13क

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

राजनैतिक दलों की आय के संबंध में विशेष उपबंध

राजनैतिक दलों की आय के संबंध में विशेष उपबंध

राजनैतिक दलों की आय के संबंध में विशेष उपबंध

13क. किसी राजनैतिक दल की ऐसी आय को जो "गृह सम्पत्ति से आय" या "अन्य स्रोतों से आय" या "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय को ऐसे राजनैतिक दल की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जबकि—

(क) ऐसा राजनैतिक दल ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है और बनाए रखता है जिनसे निर्धारण अधिकारी उनसे होने वाली उसकी आय को उचित रूप से अवकलित कर सकें;

(ख) 27[निर्वाचन बंधपत्र द्वारा अभिदाय से भिन्न] प्रत्येक ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय की बाबत जो बीस हजार रुपए से अधिक है, ऐसा राजनैतिक दल ऐसे अभिदाय का और ऐसा अभिदाय करने वाले व्यक्ति के नाम और पते का अभिलेख रखता है और बनाए रखता है; 28[***]

(ग) ऐसे राजनैतिक दल के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए जाते हैं 29[; और]

30[(घ) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा किसी बैंक में आहरित पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के देय खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से 30क[या किसी अन्य ऐसी इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए] इलेक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग या निर्वाचन बंधपत्र के माध्यम से भिé रूप में दो हजार रुपए से अधिक का दान प्राप्त नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण.—इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए,—"निर्वाचन बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट है :]

परन्तु यह और कि यदि ऐसे राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उस राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोर्इ अन्य व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट देने में असफल रहता है, तो उस राजनैतिक दल को उस वित्तीय वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कोर्इ छूट उपलब्ध नहीं होगी :

31[परंतु यह भी कि ऐसा राजनैतिक दल, धारा 139 की उपधारा (4ख) के उपबंधों के अनुसार उस धारा के अधीन नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करे।]

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "राजनैतिक दल" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोर्इ राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

 

27. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से अंत:स्थापित।

28. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से "और" शब्द का लोप।

29. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से अंत:स्थापित।

30. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से अंत:स्थापित।

30क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा 1.4.2020 से अंत:स्थापित।

31. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

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