आंतरिक लेखा - परीक्षा
आंतरिक अंकेक्षण।
138.(1) निर्धारित की जाने वाली कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों को एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा, जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार होगा, या ऐसा अन्य पेशेवर होगा जिसे कंपनी के कार्यों और गतिविधियों का आंतरिक लेखा-परीक्षण करने के लिए बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, वह तरीका और अंतराल निर्धारित कर सकती है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा की जाएगी तथा बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।

