आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 134

आदि वित्तीय बयान, बोर्ड की रिपोर्ट,

धारा

धारा संख्या

134

अध्याय शीर्षक

अध्याय IX - कंपनियों के खाते

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

आदि वित्तीय बयान, बोर्ड की रिपोर्ट,

वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि

वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि

134. [(1) वित्तीय विवरण, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण भी शामिल है, यदि कोई हो, को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, इससे पहले कि वे बोर्ड की ओर से कंपनी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएं, जहां वह बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हो या दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, यदि कोई हो, और कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव, जहां कहीं भी वे नियुक्त किए जाएं, या एक व्यक्ति कंपनी के मामले में केवल एक निदेशक द्वारा, लेखापरीक्षक को उसकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा।]

(2) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाएगी।

(3) किसी कंपनी की साधारण बैठक में उसके समक्ष रखे गए विवरणों के साथ उसके निदेशक मंडल की रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

[(क)   वेब पता, यदि कोई हो, जहां धारा 92 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी रखी गई है;]
(ख)   बोर्ड की बैठकों की संख्या;
(ग)   निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण;
[(गक )   धारा 143 की उप-धारा (12) के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में ब्यौरा, जो केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी से भिन्न है;]
(घ)   धारा 149 की उपधारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर विवरण;
( ङ )   धारा 178 की उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली कंपनी के मामले में, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति जिसमें निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण, स्वतंत्रता और धारा 178 की उपधारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामलों को निर्धारित करने के लिए मानदंड शामिल हैं;
(च)   बोर्ड द्वारा प्रत्येक अर्हता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां—
(झ)   लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में; और
(ii)   व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में;
(छ)   धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण;
(ज)   निर्धारित प्रपत्र में धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण;
(झ)   कंपनी के मामलों की स्थिति;
(ञ)   वह राशि, यदि कोई हो, जिसे वह किसी आरक्षित निधि में रखने का प्रस्ताव करता है;
(ट)   वह राशि, यदि कोई हो, जिसके लिए वह अनुशंसा करता है कि उसे लाभांश के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए;
(ठ)   कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित हुई हों;
(ड)   ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय, ऐसी रीति से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है ;
(ढ)   कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को दर्शाने वाला एक विवरण, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान शामिल है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकता है;
(ण)   वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित की गई नीति के बारे में विवरण;
(ण)   किसी सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में, जिसकी ऐसी चुकता शेयर पूंजी हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, एक विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि किस प्रकार [बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन] औपचारिक रूप से किया गया है;
(थ)   ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं :

[ [बशर्ते कि जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कर लिए गए हों, वहां ऐसे प्रकटीकरणों को बोर्ड की रिपोर्ट में दोहराए जाने के स्थान पर संदर्भित किया जाएगा:

आगे प्रदान किया गया की जहां खंड ( ड़ ) या खंड ( ण ) में निर्दिष्ट नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, यदि कोई हो, तो यह ऐसे खंडों के तहत आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि नीति की मुख्य विशेषताएं और उसमें कोई परिवर्तन बोर्ड की रिपोर्ट में संक्षेप में निर्दिष्ट किया गया है और वेब-पता उसमें इंगित किया गया है जिस पर पूरी नीति उपलब्ध है।]

[(3क) केन्द्रीय सरकार, एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी द्वारा इस धारा के अनुपालन के प्रयोजन के लिए बोर्ड की संक्षिप्त रिपोर्ट निर्धारित कर सकेगी।

(4) इस धारा के अंतर्गत वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाने वाली निदेशक मंडल की रिपोर्ट से, एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत होगी जिसमें लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक अर्हता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां शामिल होंगी।

(5) उपधारा (3) के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में यह कहा जाएगा कि—

(क)   वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
(ख)   निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित तथा विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित विवरण दिया जा सके;
(ग)   निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
(घ)   निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया है; तथा
(ड़)   निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी की स्थिति में, कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
  स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्द का अर्थ कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है;
(च)   निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से काम कर रही थीं।

(6) उप-धारा (3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट और उसके किसी अनुलग्नक पर कंपनी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, यदि वह बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है और जहां वह प्राधिकृत नहीं है, वहां कम से कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, या जहां एक निदेशक है वहां निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(7) प्रत्येक वित्तीय विवरण, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी शामिल है, की एक हस्ताक्षरित प्रति जारी, परिचालित या प्रकाशित की जाएगी, साथ ही निम्नलिखित की एक-एक प्रति भी होगी -

(क)   ऐसे वित्तीय विवरण से संलग्न या उसका भाग बनने वाले किसी भी नोट की एक प्रति;
(ख)   लेखा परीक्षक की रिपोर्ट; और
(ग)   उप-धारा (3) में संदर्भित बोर्ड की रिपोर्ट।

[ (8) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है, तो कंपनी तीन लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, पचास हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। ]


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