तलाशी और जब्ती
2 [खोज और जब्ती.
132 1 (1) निरीक्षण या आयुक्त के निदेशक कहाँ 1 [या के रूप में निरीक्षण या निरीक्षण सहायक आयुक्त के किसी भी तरह के उप निदेशक सशक्त किया जा सकता है * अपने कब्जे में जानकारी के परिणाम में बोर्ड द्वारा इस संबंध में], विश्वास करने का कारण है कि
(क) उप - धारा के तहत एक सम्मन जिसे किसी भी व्यक्ति (1) भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 37 के, 1922 (1922 का 11), या उप - धारा (1) इस अधिनियम की धारा 131 का, या (4) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 के, या इस अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के तहत उप - धारा के तहत एक नोटिस उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण के किसी भी पुस्तकों के लिए जारी किया गया था खाता या अन्य दस्तावेजों को छोड़ दिया जाए या इस तरह के सम्मन या नोटिस द्वारा अपेक्षित उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण, खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों करने में विफल रहा है, या
(ख) किसी भी व्यक्ति को एक सम्मन या पूर्वोक्त, या, उत्पादन या उत्पादन होने का कारण नहीं होगा नहीं हो गया है या जारी किया जा सकता है के रूप में की सूचना है जिसे, किसी भी खाते की किताबें या के लिए उपयोगी है, या करने के लिए प्रासंगिक हो जाएगा जो अन्य दस्तावेजों, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत किसी भी कार्यवाही (1922 का 11), या इस अधिनियम के तहत, या
(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज और इस तरह पैसा, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व के कब्जे में है 3 नहीं किया गया है जो [, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या (बाद अघोषित आय या संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए] का खुलासा नहीं किया जाएगा
4 [तब, -
(ए) निरीक्षण या आयुक्त के निदेशक, जैसा भी मामला हो, किसी भी निरीक्षण के उप निदेशक, निरीक्षण सहायक आयुक्त, निरीक्षण के सहायक निदेशक या आयकर अधिकारी, या प्राधिकृत कर सकते हैं
(बी) के निरीक्षण या निरीक्षण सहायक आयुक्त के इस तरह के उप निदेशक, जैसा भी मामला हो, निरीक्षण या आयकर अधिकारी के किसी सहायक निदेशक, प्राधिकृत कर सकते हैं
(ताकि सभी मामलों में प्राधिकृत अधिकारी चलकर अधिकृत अधिकारी के रूप में भेजा जा रहा है) करने के लिए]
(मैं) में प्रवेश और खोज किसी भी 1 वह खाता, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की ऐसी किताबें रखा जाता है कि संदेह करने का कारण है, जहां [भवन, जगह, पोत, वाहन या विमान];
(द्वितीय) को तोड़ने के किसी भी दरवाजे का ताला खोलने, बॉक्स, लॉकर, सेफ, आलमारी या चाबियाँ तत्संबंधी उपलब्ध नहीं हैं जहां खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को व्यायाम के लिए अन्य संदूक;
2 [(आईआईए) से बाहर हो गया, या में शामिल होने के बारे में है, या, भवन, जगह, पोत, वाहन या विमान में है जो किसी भी व्यक्ति को खोज अधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति के बारे में स्रावित गया है कि कारण संदेह है अगर उसकी व्यक्ति खाते, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की कोई भी ऐसी किताबें;]
(Iii) खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या ऐसी खोज का एक परिणाम के रूप में पाया अन्य मूल्यवान वस्तु या बात किसी भी जब्त;
(Iv) जगह खाते या अन्य दस्तावेजों की किसी भी पुस्तक पर पहचान के चिह्न या बनाने या अर्क बनाया या प्रतियां उधर होने का कारण;
(V) एक नोट या किसी भी तरह के पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की एक सूची बनाने के लिए:
2 [किसी भी इमारत, जगह, पोत, वाहन या खंड (क) में निर्दिष्ट विमान किसी भी आयुक्त के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के भीतर है जहां, बशर्ते कि लेकिन ऐसे आयुक्त खंड (क) या खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकार क्षेत्र है (ख) या खंड (ग), तो, में किसी बात के होते हुए भी धारा 121 उसे वह विश्वास करने का कारण है जहां सभी मामलों में इस उपधारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, यह सक्षम हो जाएगा कि से प्राधिकरण प्राप्त करने में कोई देरी ऐसे व्यक्ति से अधिक आयुक्त अधिकारिता वाले राजस्व के हितों के विपरीत हो सकता है.]
2 किसी भी आयुक्त अपने कब्जे में जानकारी के परिणाम में, खाते के किसी भी किताबें, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या जिनके संबंध में अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज एक अधिकारी अधिकृत किया गया है कि संदेह करने का कारण है कहाँ [(1 ए) निरीक्षण या किसी अन्य आयुक्त या निरीक्षण या निरीक्षण सहायक आयुक्त के किसी भी तरह के उप निदेशक के निदेशक (वी) उप - धारा (1) के हैं करने के लिए खंड (क) के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जा सकता है के रूप में द्वारा या (1), इस तरह के आयुक्त में निहित बावजूद हो सकता है किसी भी इमारत, जगह, पोत, वाहन या उपधारा के तहत प्राधिकरण में उल्लेख नहीं किया विमान में रखा जाता है धारा 121 , खंड में से किसी के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा अधिकारी को प्राधिकृत ऐसे भवन निर्माण, जगह, पोत, वाहन या विमान के संबंध में पूर्वोक्त.]
(2) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी की सेवाएं माँग सकते हैं या केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी के, या दोनों की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के सभी या किसी के लिए उसे सहायता करने के लिए 2 [या उप खंड (1 ए) और यह ऐसी माँग का पालन करने के लिए हर तरह के अधिकारी का यह कर्तव्य होगा.
(3) प्राधिकृत अधिकारी हो सकता है, यह किसी भी खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज जब्त मालिक या तत्काल कब्जे में है, जो व्यक्ति को एक आदेश में सेवा करने के लिए साध्य नहीं है, जहां या वह, हटाने के साथ भाग या अन्यथा ऐसे अधिकारी और ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के इस उप - धारा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में इस तरह के कदम उठा सकता है साथ छोड़कर इसके साथ सौदा नहीं होगा कि उसके नियंत्रण.
(4) प्राधिकृत अधिकारी, खोज या जब्ती के दौरान, शपथ पर जांच हो सकती खाते के किसी भी किताबें, दस्तावेज, पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के कब्जे या नियंत्रण में होना पाया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति और इस तरह की परीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी बयान उसके बाद भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या इस अधिनियम के तहत.
1 खाते, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के किसी भी किताबें हैं या एक खोज के पाठ्यक्रम में किसी भी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाया जाता है [(4 ए), यह प्रकल्पित-जा सकता है
खाते, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की ऐसी किताबें हैं या ऐसे व्यक्ति का है कि (i);
(Ii) खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों की सामग्री सत्य हैं; और
(Iii) कि हस्ताक्षर और यथोचित की लिखावट में होना द्वारा, या हस्ताक्षर किए गए हैं माना जा सकता है जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी की लिखावट में होना मुराद जो खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों के हर दूसरे भाग खास व्यक्ति, उस व्यक्ति की लिखावट में हैं, और टिकट लगा एक दस्तावेज के मामले में, यह विधिवत मुहर लगी और मार डाला या यह तो मार डाला या सत्यापित किया गया है अभिप्राय किसके द्वारा व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया था कि, मार डाला या सत्यापित.]
(5) 2 कोई पैसा, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (इस अनुभाग में और में इसके बाद कहां [ वर्गों 132a और 132B संपत्ति के रूप में) उप - धारा के तहत जब्त कर लिया है (1) या उपधारा (1 ए ), आयकर अधिकारी को सुनवाई का संबंधित व्यक्ति को एक उचित अवसर affording और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में ऐसी जाँच करने के बाद, * , जब्ती की नब्बे दिनों के भीतर, निरीक्षण के पूर्व अनुमोदन के साथ, एक आदेश करेगा सहायक आयुक्त, -]
उसके साथ उपलब्ध हैं (i) ऐसी सामग्री के आधार पर अपने फैसले का सबसे अच्छा करने के लिए एक सारांश ढंग से (अज्ञात संपत्ति से आय सहित) अघोषित आय का आकलन;
(Ii) तो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों, या इस अधिनियम के अनुसार अनुमानित आय पर कर की राशि की गणना;
3 क्रम आदेश दिया गया था के रूप में अगर [(आईआईए), भारतीय 'आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों, या इस अधिनियम के अनुसार देय ब्याज की राशि और imposable दंड की राशि का निर्धारण नियमित मूल्यांकन के;]
(Iii) इस अधिनियम के तहत किसी भी मौजूदा दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हो जाएगा कि राशि का उल्लेख है और किसी भी (क) खंड में निर्दिष्ट कार्यों में से एक या एक से अधिक उप - धारा (1) के खंड 230A जिनके संबंध में इस तरह के व्यक्ति में है डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है,
उनकी राय में खंड में निर्दिष्ट मात्रा की कुल संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं के रूप में और उसके उसकी हिरासत ऐसी संपत्ति या हिस्से में बनाए रखने के लिए (द्वितीय), 3 [(आईआईए)] और (iii) और झट से यदि कोई हो, शेष भाग रिलीज , जिसका हिरासत वे जब्त किए गए से व्यक्ति को संपत्ति की:
बशर्ते कि खाते में उसके साथ उपलब्ध सामग्री लेने के बाद, आयकर अधिकारी यह विशेष रूप से जो पिछले वर्ष या साल ऐसी आय या उसके किसी भाग से संबंधित है, वह कर की गणना कर सकते हैं करने के लिए पता लगाने के लिए संभव नहीं है कि देखने की है अगर ऐसी आय या उधर, मामले के रूप में इस तरह के आय या हिस्सा संपत्ति को जब्त कर लिया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष में बल में दरों पर टैक्स के लिए कुल आय दायरे में था, जैसे कि हो सकता है 3 [और भी ब्याज या जुर्माना निर्धारित कर सकते हैं , यदि कोई हो, देय या imposable तदनुसार]:
परंतु यह है कि एक व्यक्ति खंड में निर्दिष्ट सभी राशियों के भुगतान के लिए संतोषजनक व्यवस्था एम पिता भुगतान किया है या बना दिया है, जहां (द्वितीय), 3 [(आईआईए)] और (iii) या उसके किसी भाग, आयकर अधिकारी हो सकता है आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे उसके संपत्ति या ऐसे भाग को छोड़ दें.
(6) उप - धारा के तहत बनाए रखा संपत्ति (5) के प्रावधानों के अनुसार के साथ निपटा जा सकता है 1 [ खंड 132B ].
आयकर अधिकारी जब्त संपत्ति या उसके किसी भाग के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई संतुष्ट है (7), आयकर अधिकारी उप - धारा (5) के खिलाफ के तहत आगे बढ़ सकते हैं इस तरह अन्य व्यक्ति और इस खंड के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
(8) खाते की किताबें या उपधारा के तहत जब्त अन्य दस्तावेजों (1) 2 [या उप - धारा (1 ए)] एक सौ से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा बनाए रखा और करने की तारीख से अस्सी दिनों नहीं की जाएगी जब्ती एक ही बनाए रखने के लिए कारणों के लेखन में उनके द्वारा दर्ज हैं और इस तरह बनाए रखने के लिए आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जब तक:
आयुक्त वर्षों के संबंध में सभी भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही, 1922 (1922 का 11), या इस अधिनियम के बाद तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों की अवधारण को अधिकृत नहीं किया जाएगा बशर्ते कि जिसके लिए खाता या अन्य दस्तावेजों की पुस्तकें प्रासंगिक पूरा कर रहे हैं.
(9) जिसका हिरासत खाते या अन्य दस्तावेजों के किसी भी किताबों से व्यक्ति उपधारा के तहत जब्त कर रहे हैं (1) 15 [या उप - धारा (1 ए)] उसके प्रतियां कर सकते हैं, या अधिकृत की उपस्थिति में, उधर अर्क ले अधिकारी या अधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसी जगह और समय पर, इस संबंध में उसके द्वारा सशक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में नियुक्त कर सकता है.
2 प्राधिकृत अधिकारी (ए) या खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकार क्षेत्र है कहां [(-9 ए) के खंड (ख) या उपधारा के खंड (ग) (1), खाते की किताबें या अन्य दस्तावेज या संपत्ति जब्त कि उप - धारा के तहत आयकर अधिकारी ऐसे जब्ती की पंद्रह दिन की अवधि के भीतर और उप - धारा (8) या के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शक्तियों इस के बाद ऐसे व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र होने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा सौंप दिया जाएगा उप - धारा (9) इस तरह के आयकर अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य किया जाएगा.]
(10) कानूनी तौर पर (1) खाते की किताबें या उपधारा के तहत जब्त अन्य दस्तावेजों के हकदार एक व्यक्ति तो 2 [या उप - धारा (1 ए)] उप - धारा (तहत आयुक्त द्वारा दिए गए अनुमोदन के लिए किसी भी कारण के लिए वस्तुओं 8), वह बोर्ड को एक आवेदन उसमें ऐसी आपत्ति के कारणों को बताते हुए और खाते की किताबें या अन्य दस्तावेजों की वापसी के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
(11) किसी भी व्यक्ति (5), वह इस तरह के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिसूचित किया जा सकता है इस तरह के अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं उपधारा के अधीन किए गए एक आदेश के लिए किसी भी कारण के लिए वस्तुओं यदि * द्वारा इस निमित्त केन्द्र सरकार उसमें ऐसी आपत्ति के कारणों को बताते हुए और इस मामले में उपयुक्त राहत के लिए अनुरोध (बाद में इस खंड में अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में करने के लिए कहा गया है).
(12) उप - धारा (10) बोर्ड के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, या उप - धारा (11) अधिसूचित अधिकार के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद, इस तरह के आदेश पारित कर सकते हैं यह ठीक समझे.
3 [(13) खोजों और जब्ती से संबंधित अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के उप - धारा (1) या उपधारा के तहत खोजों और जब्ती करने, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी (1 ए).]
(14) बोर्ड के नियम बना सकता है † इस धारा के तहत किसी भी खोज या जब्ती के संबंध में; विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियम अधिकृत अधिकारी द्वारा पीछा किया जाना प्रक्रिया के लिए उपलब्ध करा सकता है
(मैं) में प्रवेश प्राप्त करने के लिए 1 मुक्त प्रवेश बहां उपलब्ध नहीं है जहां [किसी भी इमारत, जगह, पोत, वाहन या विमान] खोजा जा सकता है;
(Ii) किसी भी खाते की किताबें या अन्य दस्तावेज़ या जब्त संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए.
स्पष्टीकरण 1: उप खंड के प्रयोजनों के लिए नब्बे दिन की अवधि की संगणना में (5) इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही किसी भी अदालत के एक आदेश या आदेश से रोक लगा दी है, जिसके दौरान किसी भी अवधि के बाहर रखा जाना जाएगा.
स्पष्टीकरण 2: इस खंड में, शब्द "कार्यवाही" क्या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत, 1922 (1922 का 11), किसी भी वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही का मतलब है, या तारीख को लंबित किया जा सकता है जो इस अधिनियम, जिस पर एक खोज इस धारा के तहत अधिकृत है या इस तरह की तारीख को या उससे पहले पूरा किया गया है जो हो सकता है और किसी भी वर्ष के संबंध में इस तरह की तारीख के बाद शुरू हो सकता है, जो इस अधिनियम के तहत भी कार्यवाही में शामिल हैं.]
2 आयकर (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/12/03. यह पहली बार वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1964/01/04.
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
* Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, वॉल्यूम में reproduced 1979/06/11 दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 3862, देखें. 1, 1980 संस्करण., पृ. 544.
3 अधिनियम, 1975 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "का खुलासा नहीं किया गया है" के लिए एवजी 1975/01/10.
4 के लिए एवजी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1975 से प्रभावी "उन्होंने निरीक्षण के किसी भी उप निदेशक, निरीक्षण सहायक आयुक्त, निरीक्षण या आयकर अधिकारी के सहायक निदेशक से (बाद में अधिकृत अधिकारी के रूप में संदर्भित) को प्राधिकृत कर सकते" 1975/01/10.
1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा "इमारत या स्थान" के लिए एवजी 1975/01/10.
2 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
2 अधिनियम, 1975 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा - "आयुक्त का अनुमोदन," "किसी भी पैसा है, जहां" और 'के साथ समाप्त होने के साथ शुरुआत शब्दों खोलने के लिए एवजी 1975/01/10.
* नियम 1 1 1 1 12A और II2B देखें.
3 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "खंड 132a" के लिए प्रतिस्थापन अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
2 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
* अधिसूचना नग अतः 311 (ई) देखें, 23-4-1976 दिनांकित और इसलिए 347 (ई), 20-5-1978 वॉल्यूम, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र में reproduced दिनांकित. 1, 1980 संस्करण., पीपी 544-45.
3 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा, अधिनियम, 1975, एवजी से प्रभावी 1975/01/10.
† नियम 111, 112A और 112B देखें.
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "ऐसे भवन या स्थान" के लिए एवजी 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

