पेटेंट एजेंट के रूप में पंजीकरण हेतु योग्यताएं
पेटेंट एजेंट के रूप में पंजीकरण हेतु योग्यताएं I
126 .(1) कोई व्यक्ति पेटेंट एजेंटों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए योग्य होगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात: -
| (क) | वह भारत का नागरिक है; | |
| (ख) | उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है; | |
| (ग) | उसने भारत के राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से [विज्ञान, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री प्राप्त कर ली है या उसके पास ऐसी अन्य समतुल्य योग्यताएं हैं, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और इसके अतिरिक्त,— |
| (i) | [***] | |
| (ii) | इस प्रयोजन के लिए निर्धारित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; [या] | |
| [(iii) | कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए परीक्षक के रूप में कार्य किया है या धारा 73 के अधीन नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन किया है या दोनों कार्य किए हैं, किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय ऐसा कोई पद धारण नहीं किया है;] |
| (घ) | उसने ऐसी फीस का भुगतान किया है जो निर्धारित की जा सकती है। |
[(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो पेटेंट (संशोधन) [अधिनियम, 2005] के प्रारंभ से पूर्व पेटेंट एजेंट के रूप में पंजीकृत हो चुका है, वह निर्धारित फीस का भुगतान करने पर पेटेंट एजेंट के रूप में बने रहने या पुनः पंजीकृत होने की आवश्यकता होने पर, हकदार होगा।

