धारा 7 या 11 में परिभाषित अपराधों के लिए उकसाने के लिए सजा
[अपराधों के लिए उकसाने हेतु दण्ड।
12. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा I ]

