धारा 20 का प्रतिस्थापन
धारा 20 का प्रतिस्थापन
12. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
"20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.—(1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा |
(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर केंद्रीय कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में केंद्रीय या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा ।
(3) केंद्रीय कर के प्रत्यय का केंद्रीय कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या केंद्रीय कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा । " |

