आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 117

वस्तु लेनदेन कर का प्रभार

धारा

धारा संख्या

117

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

माल लेनदेन कर [वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा प्रस्तुत]

वर्ष

वस्तु लेनदेन कर का प्रभार

4 [  वस्तु लेनदेन कर का प्रभार। 

117.1 अप्रैल, 2018 से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कर योग्य वस्तु लेनदेन के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसे लेनदेन के मूल्य पर वस्तु लेनदेन कर लगाया जाएगा और ऐसा कर, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता द्वारा उक्त सारणी के स्तंभ (4) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसार देय होगा:

5 [टेबल

क्र. सं.  कर योग्य वस्तुओं का लेनदेन  दर द्वारा देय  
(1) (2) (3) (4)  
1. कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री 0.01 प्रतिशत विक्रेता  
2. कमोडिटी डेरिवेटिव की कीमतों या जिंस डेरिवेटिव की कीमतों के सूचकांकों के आधार पर कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री 0.01 प्रतिशत विक्रेता  
3. कमोडिटी डेरिवेटिव पर विकल्प की बिक्री 0.05 प्रतिशत विक्रेता  
4. माल में विकल्प की बिक्री 0.05 प्रतिशत विक्रेता  
5. कमोडिटी डेरिवेटिव पर विकल्प की बिक्री, जहाँ विकल्प का प्रयोग किया जाता है 0.0001 प्रतिशत खरीदार  
6. माल में विकल्प की बिक्री, जहाँ विकल्प का प्रयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप माल की वास्तविक डिलीवरी होती है 0.0001 प्रतिशत खरीदार  
7. माल में विकल्प की बिक्री, जहाँ विकल्प का प्रयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप माल की वास्तविक डिलीवरी के अलावा सेटलमेंट होता है 0.125 प्रतिशत खरीदार ]
_____________

4.वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित, प्रभावी तिथि से। 1-4-2018.इसके प्रतिस्थापन से पहले, धारा 117  इस प्रकार थी:

"117. जिंस लेन-देन कर का शुल्क- इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से, प्रत्येक कर योग्य जिंस लेनदेन के संबंध में जिंस लेनदेन कर लिया जाएगा, वस्तु व्युत्पन्न की बिक्री है, इस तरह के लेन-देन के मूल्य पर 0.01 प्रतिशत की दर से और ऐसा कर विक्रेता द्वारा देय होगा।

5.वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित, 1.4.2014 से। 1-4-2020.इसके प्रतिस्थापन से पहले तालिका इस प्रकार हैः

टेबल

  क्र. सं.  कर योग्य वस्तुओं का लेनदेन  दर देयकर्ता  
  (1) (2) (3) (4)  
  1. एक वस्तु व्युत्पन्न की बिक्री; 0.01 प्रतिशत विक्रेता  
  2. कमोडिटी डेरिवेटिव पर किसी विकल्प की बिक्री; 0.05 प्रतिशत विक्रेता  
  3. कमोडिटी डेरिवेटिव पर किसी विकल्प की बिक्री, जहाँ विकल्प का प्रयोग किया जाता है। 0.0001 प्रतिशत खरीदार "
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