तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर
तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर
113. धारा 158खग के अधीन अवधारित समूह अवधि की कुल अप्रकटित आय साठ प्रतिशत की दर से कराधेय होगी :
परन्तु इस धारा के अधीन प्रभार्य कर में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उद्गृहीत किए गए अधिभार, यदि कोर्इ हों, की वृद्धि की जाएगी, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू हैं जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी शुरू की जाती है या धारा 132क के अधीन उसकी अध्यपेक्षा की जाती है।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

