आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 113

तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर

धारा

धारा संख्या

113

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2018

तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर

तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर

तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर

113. धारा 158खग के अधीन अवधारित समूह अवधि की कुल अप्रकटित आय साठ प्रतिशत की दर से कराधेय होगी :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रभार्य कर में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उद्गृहीत किए गए अधिभार, यदि कोर्इ हों, की वृद्धि की जाएगी, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू हैं जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी शुरू की जाती है या धारा 132क के अधीन उसकी अध्यपेक्षा की जाती है।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

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