आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 104

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

104

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - अवितरित लाभों पर अतिरिक्त आय कर

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2004

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

कुछ कंपनियों की अवितरित आय पर आय-कर

104. 42[वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]

 

42. लोप की गर्इ धारा 104 पहले वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा 1.4.1964 से, वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से, वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा 1.4.1966 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम 1967 द्वारा 1.4.1968 से, वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1974 से, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1.4.1978 से संशोधित की गर्इ थी।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा संशोधित रूप में]

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