आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 10

धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा उकसाने के लिए सजा

धारा

धारा संख्या

10

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - अपराध और दंड

अधिनियम

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988

वर्ष

धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा उकसाने के लिए सजा

वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा

[वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा I

10. जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और ऐसा अपराध न्यायालय में उस वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया जाना साबित हो जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है । ]


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