संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
आयकर अधिनियम, 1961
[1961 के 43]
[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]
नोट: वित्त अधिनियम, 1979 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा किए गए संशोधनों मोटी वर्ग कोष्ठक में संलग्न तिरछे अक्षरों में मुद्रित कर रहे हैं.से अस्तित्व में आ गए हैं जो नए अपीलीय प्राधिकार, अर्थात्, आयुक्त (अपील) [के बारे में 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा किए गए संशोधनों, और भी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा किए गए संशोधनों 1978/07/07 दिनांकित 1978/10/07 अधिसूचना सं 438 (ई),] भी इटैलिक में मुद्रित किया जा रहा है लेकिन पतली वर्ग कोष्ठक में संलग्न हैं.
आयकर और सुपर टैक्स से संबंधित कानून को मजबूत करने और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम
यह इस प्रकार के रूप में भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो: -
अध्याय 1.
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
1 (1) इस अधिनियम आयकर अधिनियम, 1961 कहा जा सकता.
(2) यह पुरे भारत में लागु करने के लिए बनाया गया है.
(3) के रूप में अन्यथा इस अधिनियम में प्रदान सहेजें, यह अप्रैल, 1962 के 1 दिन पर प्रवृत्त होंगे.
[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

