संक्षिप्त नाम और प्रारंभ |
वित्त अधिनियम, 2025
(2025 का अधिनियम संख्यांक 7)
[29 मार्च, 2025]
वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—
अध्याय 1
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ |
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2025 है ।
(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,—
(क) धारा 2 से धारा 91, धारा 104 से धारा 120, धारा 125 और धारा 136, 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होंगी ;
(ख) धारा 121 से धारा 124 और धारा 126 से धारा 134, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

